उत्तराखंड: क्या कंगना रनौत की संसद सदस्यता होगी रद्द? हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

भाजपा सांसद की लोकसभा सदस्य कंगना रनौत की सदस्ता पर खतरा मंडरा रहा है। उनको नोटिस जारी किया गया है। होई कोर्ट ने यह नोटिस किन्नौर निवासी की ओर से दायर याचिका पर जारी किया, जिसमें इस आधार पर उनके चुनाव को रद्द करने की मांग की गई थी कि लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्र को कथित रूप से गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

क्या कंगना रनौत की जायेगी सांसदी 

नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल ने कंगना को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कंगना ने मंडी लोकसभा सीट से अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 मतों से हराया था। उन्हें विक्रमादित्य सिंह के 4,62,267 मतों के मुकाबले 5,37,002 वोट मिले थे।

कंगना के चुनाव को रद्द करने की दलील

कंगना के चुनाव को रद्द करने की दलील देते हुए याचिकाकर्ता लायक राम नेगी ने कहा कि उनके नामांकन पत्रों को रिटर्निंग ऑफिसर (डिप्टी कमिश्नर, मंडी) ने गलत तरीके से खारिज कर दिया और उन्हें भी एक पक्ष बनाया। वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने कहा कि उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति मिल गई और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन पत्र के साथ विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र पेश किया।

रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया

हालांकि, उन्हें बिजली, पानी और टेलीफोन विभागों से अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था और जब उन्होंने उन्हें प्रस्तुत किया तो रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और नामांकन पत्र खारिज कर दिया। उन्होंने दलील दी कि अगर उनके कागजात स्वीकार कर लिए गए होते तो वे चुनाव जीत सकते थे और कहा कि चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

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