उत्तराखंड: आय से अधिक संपत्ति मामले में मुश्किल में मंत्री गणेश जोशी, क्या करेगी सरकार?

उत्तराखंड: आय से अधिक संपत्ति मामले में मुश्किल में मंत्री गणेश जोशी, क्या करेगी सरकार?

देहरादून: एडवोकेट विकेस नेगी भ्रष्टाचार के कई मामले उठा चुके हैं। लगातार मामले उठाते रहने का खामियाजा उनको तड़ीपार होकर चुकाना पड़ा था। उनके खिलाफ कई मुकदमें एक के बाद एक कर दिए गए। लेकिन, उनकी ओर से की गई एक शिकायत पर अब कृषि मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।

इस मामले में कैबिनेट मंत्री गणेशा जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा या नहीं इसके लिए कोर्ट ने 19 अक्तूबर की तिथि नियत की है। विजिलेंस कोर्ट को मामले में मंत्री परिषद के फैसले का इंतजार है। तड़ीपार अधिवक्ता विकेश नेगी ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था।

एडवोकेट विकेश नेगी ने प्रार्थनापत्र देकर विजिलेंस में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। इस पर स्पेशल विजिलेंस जज मनीष मिश्रा की कोर्ट ने विजिलेंस से आख्या मांगी थी। मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान विजिलेंस ने अपनी आख्या के साथ एक पत्र भी कोर्ट में प्रस्तुत किया।

आठ जुलाई 2024 का यह पत्र कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से विजिलेंस को भेजा गया है। इस पत्र में सचिव मंत्री परिषद (गोपन विभाग) को शिकायत का अपने स्तर से परीक्षण कर यथोचित कार्रवाई करने को कहा गया है।

कोर्ट में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद कार्यपालिका की निर्णय लेने के लिए सर्वाेच्च संस्था है। इस पत्र से साफ होता है कि यह मामला पहले ही मंत्री परिषद को भेजा जा चुका है। कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नियमानुसार ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश से पहले कैबिनेट के फैसले का तीन महीने तक इंतजार किया जाता है।

यह पत्र 7 जुलाई को भेजा गया था। इसके अनुसार तीन महीने का समय 8 अक्तूबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में मामले में 8 अक्टूबर के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 19 अक्तूबर की तिथि नियत की है।

उत्तराखंड: आय से अधिक संपत्ति मामले में मुश्किल में मंत्री गणेश जोशी, क्या करेगी सरकार?

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