किशोरी से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल कठोरकारावास की सजा, 71000 रु का जुर्माना भी लगाया, यह था मामला…

हरिद्वार / सुमित यशकल्याण।

हरिद्वार। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट /अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि नौनियाल ने 10 वर्ष की कठोर कैद व 71हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।


शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि वर्ष 19 जुलाई 2017 में ज्वालापुर क्षेत्र के निजी अस्पताल में किशोरी को कोल्डड्रिंक में नशीली पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।
किशोरी ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी।जिसपर पीड़िता के फूफा ने आरोपी गमलेश पुत्र हरिओम निवासी वाला किशनपुर थाना उहैती जिला बदायूं यूपी के खिलाफ दुराचार व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसके साले का अस्पताल में इलाज चल रहा था।उसी की देखभाल के लिए किशोरी अस्पताल में रुकी हुई थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए निजी अस्पताल में गौशाला में काम करने वाले आरोपी गमलेश किशोरी को नशीली चीज पिलाकर बेहोश कर खेत में ले गया।जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी गमलेश को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कैद तथा ₹71000 जुर्माने की सजा सुनाई है।

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