राजमार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर फैले कूड़े को लेकर जिलाधिकारी की सख्ती, संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी

देहरादून: राष्ट्रीय राजमार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर फैले कूड़े-कचरे की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कड़ी कार्रवाई की है। संबंधित विभागीय अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 152 (पूर्व में सीआरपीसी धारा 133) के तहत आपराधिक नोटिस जारी किए गए हैं। अनुपालन न होने पर स्वत: आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसमें 6 महीने तक की कैद का प्रावधान है।

रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल प्लाजा, एयरपोर्ट रोड तथा लालतप्पड़ क्षेत्र तक हरिद्वार बाइपास रोड के दोनों ओर बड़ी मात्रा में कूड़ा-करकट पाए जाने पर परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून तथा अधिशासी अभियंता एनएच खंड डोईवाला को नोटिस जारी किए गए हैं। इन अधिकारियों को 7 दिनों के अंदर पूरी गंदगी हटाने और स्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, 19 दिसंबर 2025 को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। अनुपस्थिति या अनुपालन न होने पर एकपक्षीय आदेश पारित किया जाएगा और आगे कार्रवाई होगी।

इसी तरह, रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, पुराना रायवाला रेलवे स्टेशन तथा नेशनल हाईवे सर्विस रोड के किनारे फैले कूड़े पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, सहायक वन संरक्षक, अधिशासी अभियंता लोनिवि ऋषिकेश, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत तथा रेलवे अधीक्षक रायवाला को नोटिस जारी हुए हैं। इन स्थानों पर प्लास्टिक बोतलें, पॉलीथीन, खाद्य पैकेट आदि का ढेर लगा होने से पर्यावरण प्रदूषण, भूमिगत जल संदूषण, संक्रामक रोगों का खतरा और वन्यजीवों (बंदर एवं हाथी) की आवाजाही से जनसुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

तहसील डोईवाला और ऋषिकेश की टीमों ने स्थलीय निरीक्षण में इन तथ्यों की पुष्टि की। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को 19-20 दिसंबर 2025 तक न्यायालय में अनुपालन रिपोर्ट और फोटोग्राफ सहित पक्ष प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा नियमित निरीक्षण जारी रहेगा।

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