BREAKING: धामी कैबिनेट के 15 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, हाईकोर्ट 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में जनहित, श्रमिक कल्याण, न्यायिक ढांचे, खेल, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कुल 15 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

सामान्य वर्ग को भी गो पालन योजना का लाभ

कैबिनेट का प्रमुख फैसला गो पालन योजना को लेकर रहा। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसके तहत लाभ देने का निर्णय लिया है। योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी और वे गाय के साथ भैंस की खरीद भी कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालन आधारित स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हर माह 7 तारीख तक मजदूरी भुगतान अनिवार्य

कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत श्रमिकों के हितों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही समान कार्य के लिए महिला और पुरुष श्रमिकों को समान मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है।

गौलापार में हाईकोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर भूमि

बैठक में नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए हल्द्वानी के गौलापार में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस निर्णय से हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण और स्थानांतरण की दिशा में आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ होगा।

 

राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में 122 पद स्वीकृत

हल्द्वानी में स्थापित किए जा रहे उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इससे विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तार की तैयारी

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता करने को मंजूरी दी गई है। इससे दोनों राज्यों के बीच आवागमन, व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

जल जीवन मिशन की नई व्यवस्था लागू होगी

कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के हस्तांतरण और संचालन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

सहकारी समितियों में कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को सदस्यता

सामाजिक समावेशन की दिशा में भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया। उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन करते हुए कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सहकारी समितियों का सदस्य बनने की अनुमति देने का फैसला किया गया है।

औद्योगिक नियमावली को मंजूरी

कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की। इसमें नियोजकों और कर्मकारों के बीच बेहतर समन्वय, शिकायतों के त्वरित निस्तारण और शिकायत समितियों के गठन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर देने का प्रावधान भी किया गया है।

वन विकास निगम की भर्ती नियमावली में संशोधन

उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत स्केलर पद के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है।

GST संशोधित अध्यादेश को मंजूरी

बैठक में उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (GST) संशोधित अध्यादेश को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा इको टूरिज्म और वन क्षेत्रों में उपलब्ध औषधीय वनस्पतियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति में आवश्यक संशोधन का निर्णय लिया गया।

 

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