उत्तराखंड : पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश में उलझा निर्वाचन आयोग, स्थिति साफ करने का करेगा अनुरोध

देहरादून। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। हाईकोर्ट द्वारा 11 जुलाई को दिए गए आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाया है। सबसे बड़ी उलझन उन वोटरों को लेकर है जिनके नाम दो स्थानों पर दर्ज हैं।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि कोर्ट के आदेश में कई पहलुओं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, खासकर स्क्रूटनी और दोहरी मतदाता सूची के मामलों में। इसी कारण अब आयोग ने निर्णय लिया है कि वह आगामी सोमवार को पुनः हाईकोर्ट का रुख करेगा।

हाईलाइट 

  • हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोहरे वोटर मामलों पर असमंजस।
  • निर्वाचन आयोग सोमवार को कोर्ट में मांगेगा स्पष्टीकरण।
  • स्क्रूटनी प्रक्रिया को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं।
  • सोमवार को हो सकता है स्थिति का अंतिम निर्णय।

सोमवार को आयोग हाईकोर्ट से 11 जुलाई के आदेश की व्याख्या और स्पष्टीकरण मांगेगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति का समाधान हो सके।

सूत्रों के अनुसार, आयोग इस बात पर भी स्पष्टता चाहता है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज है तो उसके मतदान का अधिकार कैसे तय किया जाए और स्क्रूटनी के दौरान किस प्रक्रिया का पालन हो।

अब सोमवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, जब हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान अंतिम स्थिति सामने आने की उम्मीद है। इसी के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

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